Himachal News: हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी की कोलंग पंचायत (Kolang Panchayat) में ग्राम सभा की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक, यहां शादी, मुंडन और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में बीयर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. यह रोक कोलंग पंचायत (Kolang Panchayat) ने नाबालिगों को नशे की बुरी लत में आने से बचाने के लिए लगाई है.
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जिला पुलिस लाहौल घाटी में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है. इस बीच अब ग्राम पंचायत का फैसला युवाओं को नशे से दूर रखने की दृष्टि से लिया गया है. ग्राम पंचायत ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी समारोह में बीयर परोसी जाएगी, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी. उल्लंघनकर्ता को जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा ग्राम पंचायत में मृत्यु के बाद शोक संतप्त परिवार से मिलने का समय भी तय किया है.
फैसले की जमकर हो रही तारीफ
पंचायत ने मृत्यु के दौरान दिए जाने वाले दागनांग को भी 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया है. इसके अलावा रिश्तेदारों के लिए यह राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है. वहीं कोलंग पंचायत प्रधान तंजिन मेतोंग ने बताया, स्थानीय लोग लंबे समय से पंचायत से बीयर बंद करने की मांग कर रहे थे. युवाओं को नशे की चपेट से बचाने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से यह फैसला लिया गया है. लाहौल घाटी में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस पहल की हर जगह प्रशंसा हो रही है.