New Rules From 1st October: अक्टूबर का महीना शुरू होने को है. इस महीने तमाम त्यौहार पड़ेंगे. इसी के साथ वित्त संबंधी तमाम नियम इस महीने से बदलने वाले हैं. केंद्र से लेकर कई राज्य सरकारें तमाम नियमों में बदलाव की योजना बना रही हैं. सरकारी नियमों के बदलने का सीधा प्रभाव आप पर पड़ेगा. ये बदले हुए नियम आप पर क्या प्रभाव डालेंगे आइए जानते हैं.
आपको बता दें कि इस महीने से कुछ नियमों में बदलाव होने से सरकारी कामों में आसानी आएगी. वहीं, वित्त संबंधी नियमों में बदलाव से आपके जेब पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है.
बढ़ेगी आधार कार्ड की अनिवार्यता
1 अक्टूबर से आधार कार्ड की अनिवार्यता बढ़ा दी गई है. बचत खातों से आधार को लिंक करना जरुरी है. अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो आप जल्द ही अपने बचत खाता को आधार से लिंक करा लें. छोटी बचत योजनाओं को भी आधार से लिंक कराना अनिवार्य है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
2000 रुपये के नोट होंगे अमान्य
1 अक्टूबर से 2000 रुपये के नोट मान्य नहीं रहेंगे. दरअसल, केंद्र सरकार ने इसे बलवाने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया था. अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं, तो आप इन्हें अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बदलवा सकते हैं.
डीमैट अकाउंट्स होगी सरकार की नजर
1 अक्टूबर से सेबी ने डीमैट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड के अकाउंट में नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया था. वहीं, यदि कोई अकाउंट्स होल्डर 30 सिंतबर तक नॉमिनेशन नहीं फाइल करता है तो ऐसे खातों को 1 अक्टूबर से फ्रीज कर दिया जाएगा.
टूर पैकेज हो जाएगा महंगा
1 अक्टूबर से टूर पैकेज महंगे हो जाएंगे. दरअसल, जो लोग विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, उनको थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. बदले नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपए से कम के विदेशी टूर पैकेज पर आपको 5 फिसदी टीसीएस देने होगा तो वहीं, 7 लाख से ज्यादा के पैकेज पर 20 प्रतिशत का टीसीएस देना होगा.
जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बदलेंगे नियम
1 अक्टूबर से सरकार जन्म प्रमाण पत्र को प्रमुखता से स्थान देने जा रही है. बदले नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आप अपने जन्म प्रमाण पत्र की मदद से बनवा सकते हैं.
ऑनलाइन गेम खेलना होगा मंहगा
ऑनलाइन गेमिंग वालों के लिए अक्टूबर की शुरुआत बुरी हो सकती है. दरअसल, सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी बढ़ाया जाएगा. अब 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग करने वालों से 28 प्रतिशत GST वसूला जाएगा. इतना ही नहीं भारतीय रिजर्व बैंक की Liberalised Remittance योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रति वर्ष $250,000 तक की राशि विदेश भेज सकेगा. हालांकि 1 अक्टूबर से शिक्षा और चिकित्सा के अतिरिक्त 7 लाख रुपये से अधिक के खर्च पर 20 प्रतिशत का टीसीएस देना होगा.
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