30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर बना रहेगा 2,000 का नोट, केवल यहां बदल सकते हैं नोट
2,000 रुपये का नोट बदलने के लिए अब महज एक दिन का समय है.
नोट बदलवाने और जमा करवाने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 को खत्म होने जा रही है.
जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर आज से 2000 के नोट लेना बंद कर दिया गया है.
पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उन्हें भी नोट जमा करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए.
अगर आपके पास भी 2000 का नोट है, तो आपके पास केवल काफी कम समय है. इसे बैंक में जमा करा लें या बदलवा लें.
दरअसल, RBI ने 19 मई साल 2023 को 2,000 के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था.
जनता को 2,000 का नोट 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कराने या नोट बदलवाने के लिए कहा गया था.
रिपोर्ट्स की मानें, तो 31 अगस्त तक 2,000 के कुल 93 प्रतिशत नोट बैंक में वापस आ चुके हैं. फिलहाल, 240 अरब रुपये मूल्य के नोट सर्कुलेशन में हैं.
साल 2016 में नोटबंदी के बाद 2,000 का नोट जारी किया गया था. RBI की मानें, तो जिस मकसद के लिए इसे लाया गया, वह पूरा हो चुका है.
दरअसल, 30 सितंबर के बाद 2,000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन इसे बैंकों नहीं जमा करेंगे. इन नोटों को केवल RBI ही बदल सकता है.
इस दौरान आपको ये बताना होगा कि समय रहते नोट को बैंक में जमा क्यों नहीं कराया गया.