OMG News: डाबर इंडिया की तीन विदेशी सहायक कंपनियां अपने उत्पादों को लेकर कानूनी मामले में फंस गई हैं. इन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. बता दें कि इन कंपनियों पर उत्पादों से कथित तौर पर गर्भाशय कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. हालांकि इन कंपनियों की तरफ से आरोपों को इनकार किया गया है.
जानिए क्या लगा है आरोप
आपको बता दें कि डाबर फर्मों के खिलाफ अमेरिका और कनाडाई संघीय अदालतों में मामले दर्ज किए गए हैं. इन पर आरोप लगाया गया है कि इनके हेयर-रिलैक्सर और हेयर-स्ट्रेटनर उत्पादों से कैंसर होता है. डाबर द्वारा इन उत्पादों को विभिन्न ब्रांड नामों के तहत ओवर-द-काउंटर कर बेंचा जाता है. फिलहाल इन सहायक कंपनियों ने आरोपों से इनकार किया है और इन मुकदमों में उनका बचाव करने के लिए वकील नियुक्त किया है.
जानिए कितना लगा जुर्माना
दरअसल, डाबर की सहायक कंपनियों के खिलाफ अदालतों में 5,400 से अधिक मामले दायर किए गए हैं. जिन कंपनियों पर आरोप लगाया गया है, उनमें नमस्ते लेबोरेटरीज, डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स और डाबर इंटरनेशनल है. इस मामले में सप्ताह की शुरुआत में डाबर इंडिया को ब्याज और जुर्माने सहित 321 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है, भुगतान में विफल होने पर कंपनी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी होगा.
ज्ञात हो कि “कंपनी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74(5) के तहत देय कर की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें जीएसटी कम भुगतान/अभुगतान राशि 3,20,60,53,069/- रुपये का भुगतान करने की सलाह दी गई है. कंपनी को COST अधिनियम, 2017 की धारा 74(5) के तहत लागू ब्याज और जुर्माने की राशि के साथ, ऐसा न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा,” डाबर ने बीएसई एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि टैक्स देय होने की इस सूचना से कंपनी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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