UPI Payments: डिजिटल पेमेंट जितना ही लोगों के काम को आसान कर रहा है उतना ही अधिक नुकसान भी करा रहा है. दरअसल, डिजिटल पेमेंट के सभी तरीकों में यूपीआई पेमेंट भारत में काफी लोकप्रिय है. आज के समय में जितने भी लोगों के पास स्मार्टफोन है करीब वे सभी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन, यूपीआई पेमेंट (UPI Payments) का इस्तेमाल करते वक्त हुई एक गलती से भी आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है.
इस समय देश में डिजिटल पेमेंट के जरिए किए गए फ्रॉड के काफी मामले देखने को मिल रहे है. ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद ही आवश्यक है कि यदि किसी कारणवश आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं तो उन्हें कैसे वापस पाया जा सकता है, इसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए इसके बारें में विस्तार से जानते है.
यूपीआई फ्रॉड होने पर क्या करें
अगर आपकी यूपीआई आईडी के साथ किसी प्रकार का कोई स्कैम होता है या यूपीआई के माध्यम से आपके खाते से पैसे निकाले जाते हैं तो आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की साइट npci.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने बैंक में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
मेल के जरिए करें शिकायत
यदि शिकायत के 30 दिनों बाद तक भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है और आपके पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो आप cms.rbi.org.in पर जाकर लिखित शिकायत कर सकते हैं या फिर crpc@rbi.org.in पर ई-मेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं. बता दें कि फ्रॉड का शिकार होने के बाद जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतना ही बढ़िया होगा.
इस नंबर पर करें फोन
वहीं अगर आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है और आपके खाते से पैसे निकाले जाते हैं तो ऐसे में आप साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप 1930 पर फोन भी करके शिकायत कर सकते हैं.