New Delhi: आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए पैसा जुटाने का आरोपी मोहम्मद मोहसिन तिहाड़ जेल से बीटेक की परीक्षा देगा. इसकी अनुमति दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दे दी है. मोहसिन को बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के 7वें सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति प्रिसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज संजय गर्ग ने दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहसिन को 8 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को आयोजित परीक्षा तिहाड़ जेल से ही देने की अनुमति दी.
कोर्ट ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देंश दिया कि वह परीक्षा देने के लिए ऐसा कक्ष या लाइब्रेरी उपलब्ध कराएंगे, जहां पूर्णरूप से शांति हो. कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो परीक्षा की तिथियों के दिन जेल का निरीक्षण करें. कोर्ट ने जामिया यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो परीक्षा के दिन एक अधिकृत पर्यवेक्षक भेजें और पर्यवेक्षक की जानकारी तिहाड़ जेल प्रशासन से सांझा करें.
NIA ने 2022 में किया था गिरफ्तार
मोहम्मद मोहसिन को एनआईए ने 2022 में अरेस्ट किया था. मोहसिन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मिली सूचना के आधार पर एनआईए ने यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थीः उस पर आरोप है कि आतंकी संगठन ISIS के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से धन संग्रह करता था. इसके बाद सीरिया में बैदठे आका को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भेजता था. इस मामले में एनआईए ने केवल मोहसिन को आरोपी बनाया है. एनआईए ने मोहसिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 1453बी और यूएपीए की धाराओं 18,18बी, 38,39 और 40 के तहत एफईआर दर्ज की थी.
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