Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. याचिका में इलेक्शन पिटीशन के 6 माह के अंदर निपटारा करने, मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगाने जैसी मांग भी की गई थी. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने कहा- ये सब नीतिगत मामले है, जो पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते है. कोर्ट इस बारे में अपनी ओर से क़ानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकता.
चुनावी खर्च पर लगाम लगाने में मिली सफलता: चुनाव आयोग
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों के बेतहाशा चुनावी खर्च पर लगाम लगाने में सफलता मिली है. हालांकि, इसके बाद भी विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में खर्चे की कोई सीमा नहीं रही. उम्मीदवारों ने जमकर पैसे खर्च किए. चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान, तेलंगाना, एमपी, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के खर्च के लिए नियम तय किए थे.
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