Afzal Ansari को SC से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर लगाई अंतरिम रोक

Shivam
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Afzal Ansari: BSP के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है. साल 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर एससी ने अंतरिम रोक लगा दी है. 2 वर्ष से ज्यादा सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब उनकी सांसदी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है.

एससी ने कहा कि हाइकोर्ट 30 जून 2024 तक मामले में फैसला दे. वहीं एससी ने यह भी कहा, गाजीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नही होगा. वहीं अब वे MP लैड स्कीम के जरिए मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कर सकते है.

SC से की थी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग

बता दें, अफजाल अंसारी,  मुख्तार अंसारी के भाई हैं. अफजाल अंसारी ने अपनी याचिका में 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी. अफजाल ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर अपनी भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी.

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