संसद स्मोक कांड: आरोपी नीलम आजाद को हाई कोर्ट से झटका, परिवार को नहीं मिलेगी FIR की कॉपी

Shivam
Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Shivam
Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Parliament security breach: संसद की सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी नीलम आजाद को कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने नीलम के परिजनों को FIR की कॉपी देने से इनकार कर दिया है. उच्चतम न्यायलय ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली पुलिस को आरोपी नीलम आजाद को संसद सुरक्षा उल्लंघन की FIR कॉपी देने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा नेदिल्ली पुलिस द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनाया फैसला है.

बता दें, निचली अदालत के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और FIR में संवेदनशील विवरण हैं. आपको बता दें कि 21 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने की आरोपी नीलम आजाद को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई 15 दिनों की रिमांड

गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से चार की पुलिस रिमांड की अवधि को 15 दिनों तक के लिए बढ़ा दी थी. दिल्ली सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से यह पुलिस की हिरासत में हैं. बता दें कि नीलम आजाद ने पिछले हफ्ते संसद परिसर के बाहर स्मोक केन लहराकर पीला धुआं फैला दिया था. इस दौरान उसके साथ एक अन्य आरोपी भी था. जिसने नारेबाजी की थी. वहीं सदन के अंदर दो युवकों ने दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद गए थे. जिन्हें वहां मौजूद सांसदों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.

Latest News

UNSC में अमेरिका के वीटो की OIC ने की आलोचना, भारत वाली मांग को दी प्राथमिकता

UNSC Resolution: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने एक बार फिर से इजरायल के बचाव में वीटो का...

More Articles Like This