Rule Change: साल 2023 के ये बदलाव डालेंगे 2024 में आपके जीवन में सीधा असर, जानिए

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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New Year Rule Change 2024: आज साल 2023 का आखिरी दिन है. सभी देशवासियों को बेसब्री से साल 2024 का इंतजार है. वर्ष 2023 में 1 फरवरी को संसद में फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 का बजट पेश किया गया था. इस दौरान निर्मला सीतारण ने कई बदलावों की घोषणा की थी, जो आम देश के नागरिकों के जीवन में सीधा प्रभाव डालती हैं. साल 2023 में ही सीबीडीटी की तरफ से व‍ित्‍तीय वर्ष के दौरान घोषित इनकम टैक्‍स से जुड़े न‍ियमों में कई बदलाव देखने को मिले थे. इन नियमों के बदलने का सीधा असर भले आपको ना नजर आया हो, लेकिन इसका प्रभाव आपको जून-जुलाई 2024 में आईटीआर (ITR) फाइल करते समय देखने को म‍िलेगा. आइए आपको बताते हैं उन बदलावों के बारे में…

टैक्‍स स्लैब में बदलाव

साल 2023 में कई टैक्‍स स्लैब बदलाव देखने को मिला है. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को ज्‍यादा आकर्षक बनाने के लिए क‍िया गया. यानी नए टैक्स स्लैब के तहत तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी प्रकार का टैक्‍स नहीं है. तीन से छह लाख सालाना आय पर 5 प्रत‍िशत और 6 से 9 लाख की आय पर 10 प्रत‍िशत का टैक्‍स देना है. इसका असर आपको आईटीआर (ITR) फाइल करते समय देखने को म‍िलेगा.

साथ ही साल 2023 में न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत बेस‍िक छूट सीमा में भी बदलाव क‍िया गया. यानी न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत बेस‍िक ल‍िम‍िट को पहले के 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया. इसमें 50,000 रुपये का इजाफा क‍िया गया.

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यह भी हुए बदलाव

साल 2023 में आयकर से जुड़ा एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इसके तहत न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम ड‍िफॉल्‍ट टैक्‍स स‍िस्‍टम बन गया. इसका मतलब है कि अगर कोई आयकर रिटर्न भरता है और टीडीएस के लिए टैक्‍स र‍िजीम का स‍िलेक्‍शन नहीं करता तो उसे उसे न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत इनकम टैक्‍स देना होगा.

इतना ही नहीं न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में सेक्‍शन 87A के तहत छूट राशि में बढ़ोतरी भी की गई. इसके तहत छूट राशि 12,500 रुपये बढ़ा दी गई है. अब 12,500 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो गई है. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम 7 लाख रुपये तक की आय वाले को सेक्‍शन 87A के तहत छूट म‍िलेगी.

म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम

साल 2023 में 31 मार्च, 2023 के बाद डेट म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश निकासी पर लॉन्‍गटर्म पूंजीगत लाभ के लिए पात्र नहीं है. यानी कि तीन साल इससे ज्‍यादा समय तक होल्‍ड की गई म्यूचुअल फंड यून‍िट पर पूंजीगत लाभ अब इंडेक्सेशन के साथ एलटीसीजी के रूप में टैक्‍सेशन के लिए पात्र नहीं होगा.

साल 2023 में सबसे ज्यादा फायदा छोटे टैक्‍सपेयर्स को हुआ है. दरअसल, एक व‍ित्‍तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से ज्‍यादा टैक्‍सेबल इनकम वाले लोगों के लिए न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत मार्ज‍िनल टैक्‍स र‍िलीव पेश की गई. पहले के समय में ये राहत केवल 50 लाख रुपये तक की थी. यह राहत उन लोगों के ल‍िए दी गई जिनकी आमदनी में मामूली वृद्धि के कारण टैक्‍स का भुगतान ज्‍यादा होता है.

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