Action Against Terrorism: केंद्र सरकार ने एक और बड़ा एक्शन आतंकवाद के खिलाफ लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालाय ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर संस्था को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है. इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी. बता दें कि नए उप कानून के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया गया है. जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को लेकर मोदी सरकार लगातार एक्शन ले रही है. इससे पहले गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग J&K पर बैन लगाया था. इस संगठन पर UAPA के तहत एक्शन किया गया था.
गृह मंत्री ने दी जानकारी
आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर काम कर रही थी. अब केंद्री गृह मंत्रालाय ने इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया “तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को UAPA के तहत एक ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है.”
Union Home Minister Amit Shah tweets, "The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an 'Unlawful Association' under UAPA. The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India… pic.twitter.com/J2LLPKzimW
— ANI (@ANI) December 31, 2023
गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, “यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है. यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है. आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा.”
क्या है तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन
जानकारी दें कि तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू व कश्मीर सैयद को अली शाह गिलानी ने स्थापित किया था. जानकारी के अनुसार इसकी स्थापना 7 अगस्त 2004 को गिलानी द्वारा अपनी पूर्व पार्टी जमात-ए-इस्लामी कश्मीर छोड़ने के पश्चात् की गई थी. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट (UAPA) के अंतर्गत इस समय देश के 43 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है. जिसका सीधा मतलब है कि इन पर प्रतिबंध लगाया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार देश के 43 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है यानी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है. इन संगठनों में खालिस्तानी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे और अलकायदा जैसे संगठनों के नाम शामिल हैं.
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