Gyanvapi: अदालत ने ASI का आवेदन किया स्वीकार, इतने सप्ताह तक सार्वजनिक नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Gyanvapi Survey Report: शनिवार को जिला अदालत से ज्ञानवापी परिसर से संबंधित एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के मामले में आदेश आ गया है. वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई का आवेदन स्वीकार कर लिया है, जिसमें टीम ने चार सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की थी.

सर्वें रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का ASI ने दिया था आवेदन
मालूम हो कि एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा था कि चार सप्ताह तक सर्वें रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए. क्योंकि इलाहबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वें रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. ऐसे में द्वितीय प्रति तैयार करने में समय लगेगा. इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दो सील बंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है. हिंदू के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी रिपोर्ट की मांग की है. हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट की प्रति तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया था. मुस्लिम पक्ष ने पहले आपत्ति जताई थी, फिर ईमेल आईडी देकर रिपोर्ट मांगी है.

लीक न हो सर्वे रिपोर्ट, मीडिया कवरेज पर लगे रोक
जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की है. कमेटी ने अनुरोध किया कि शपथ पत्र लेने के बाद ही सर्वे की रिपोर्ट दी जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्वे की रिपोर्ट लीक नहीं होगी. मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की भी मांग की गई है.

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