EPFO का बड़ा फैसला, डेट ऑफ बर्थ प्रमाण के रूप में मान्य नहीं आधार

Raginee Rai
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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EPFO Aadhaar: आधार कार्ड अब जन्‍मतिथि को अपडेट या सही करने के लिए मान्‍य नहीं होगा. इस संबंध में कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPFO) की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है.  ईपीएफओ ने डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार को स्‍वाकार्य दस्‍तावेजों की लिस्‍ट से हटा दिया है. इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया गया है.

ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, यूआईडीएआई (UIDAI) से एक पत्र प्राप्‍त हुआ है. इसमें बताया गया है कि जन्‍मतिथि में संसोधन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा. इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए. जिसके बाद आधार को मान्‍य दस्‍तावेजों से हटाने का फैसला लिया गया है.

ये दस्‍तावेज मान्‍य

अब डेट ऑफ बर्थ अपडेट जन्म प्रमाणपत्र की मदद से किया जा सकेगा. इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट, केंद्रीय एवं राज्य का पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एड्रेस प्रूफ या किसी मान्‍यता प्राप्‍त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इन दस्‍तावेजों में नाम और जन्मतिथि का उल्लेख होना चाहिए. जिनके पास जन्‍मतिथि अपडेट के लिए कोई दस्‍तावेज नहीं है, वे सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

यूआईडीएआई ने आधार को लेकर कही ये बात

यूआईडीएआई ने कहा था कि आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान और एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन  जन्‍मतिथि के प्रूफ के तौर पर नहीं किया जा सकता है. बता दें कि आधार नंबर 12 अंक का यूनिक नंबर होता है. इसका इस्तेमाल पूरे देश में आईडी-प्रूफ के रूप में किया जाता है. आधार बनवाने के दौरान विभिन्न डाक्‍यूमेंट्स के हिसाब से जन्म तिथि डाली गई थी, इसलिए इसे बर्थ सर्टिफिकेट का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए.

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