Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होगा. धामी सरकार विधानसभा सत्र में UCC विधेयक लाएगी. 2 फरवरी को ड्राफ्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. समान नागरिक संहिता पर धामी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
जानिए क्या बोले धामी
आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि UCC, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में हमारा(भाजपा) संकल्प था. देवभूमि की जनता के सामने हमने अपना संकल्प रखा. देवभूमि की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और सरकार में आने का अवसर दिया. हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया. कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमें बताया है कि 2 तारीख को वे हमें ड्राफ्ट दे देंगे और उनके ड्राफ्ट देने के बाद हम उसका आकलन करेंगे. इसको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य विधानसभा में यूनिफार्म सिविल कोड एक्ट बनाने की कार्यवाही की जायेगी.
समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी 2 फरवरी को ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। हम देवभूमि उत्तराखण्ड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित हैं।#UCCInUttarakhand pic.twitter.com/SDfIdv6azN
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024
जानिए क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
जानकारी दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं. इसका मतलब होता है कि पूरे देश के नागरिकों के लिए एक कानून. दुनिया के जिस भी देश में समान नागरिक संहिता लागू होती है, वहां विवाह, बच्चा गोद लेना इन सब के लिए केवल एक कानून होता है. हालांकि भारत में यह सब कुछ कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय होते हैं. अगर भारत में यह कानून लागू होता है तो सभी धर्मों को वह कानून मानना पड़ेगा.