Gyanvapi Case: मंगलवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाना में पूजा-पाठ किए जाने संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी कर ली गई. अदालत इस मुद्दे पर बुधवार को आदेश करेगी.
इस मामले में वादी शैलेंद्र पाठक के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी तरफ से दिए गए आवेदन के एक पार्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया. जिसमें व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिए जाने का अनुरोध किया गया था.
दूसरा अनुरोध यह किया गया था कि जो बैरिकेडिंग नंदी जी के सामने की गई है, उसे खोल दिया जाए और व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ के लिए आने-जाने दिया जाए. इस पर आदेश किए जाने का अनुरोध किया गया.
इस पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से मुमताज अहमद, एखलाक अहमद ने आपत्ति जताया. कहा कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का पार्ट है. पूजा-पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश के लिए बुधवार की तिथि नियत कर दी.