नई दिल्लीः राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दूसरी बार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को संसद जाकर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी. उन्हें 8 फरवरी या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में संसद जाने की अनुमति दी गई है. कोर्ट के आदेश पर पहले भी उन्हें शपथ दिलाने की अनुमति दी गई थी. संजय सिंह को 5 फरवरी को राज्यसभा में ले जाया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से शपथ नहीं दिलाई जा सकी थी. इसलिए अब उन्हें शपथ दिलाने की नई तारीखों का ऐलान किया गया है.
संजय सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि 3 फरवरी को इस अदालत ने जेल अधिकारियों को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए आरोपी को न्यायिक हिरासत से राज्यसभा में ले जाने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने आगे कहा कि संजय सिंह को उन दो तारीखों में से किसी एक को न्यायिक हिरासत से कड़ी सुरक्षा में राज्यसभा ले जाया जाए. इस संबंध में जेल अधीक्षक को राज्यसभा सचिवालय से संवाद करने का निर्देश दिया जा रहा है.
इस मामले में हुई थी गिरफ्तारी
संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में दायर नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था.