New Delhi: पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एससी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा भूपेंद्र सिंह हनी को मिली जमानत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे हाईकोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्ति है कि ईडी को अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.
लेकिन, इसके बावजूद अदालत इस मामले में दखल देने की इच्छुक नहीं है. जांच एजेंसी ईडी ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत के फैसले को एससी में चुनौती दी थी. भूपेंद्र सिंह हनी पर कथित रूप से अवैध रेत खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.
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