Uttarakhand Government: उत्तराखंड की धामी सरकार ने दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए सोमवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. बता दें कि धामी सरकार ने दंगे के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए देश के सबसे कठोर (अध्यादेश) कानून को मंजूरी दे दी है. इसके तहत उपद्रवियों द्वारा निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी.
आपको बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया गया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह अध्यादेश लागू होगा. बता दें कि उत्ताराखंड में लागू होने वाला यह कानून देश के सबसे सख्त दंगा विरोधी कानूनों में से एक बन जाएगा. इस कानून के तहत सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के अलावा 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी उपद्रवियों से ही कराई जाएगी.
सीएम ने एक्स पर दी जानकारी
कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “राज्य में शांति भंग करने वालों को अब इसकी कीमत चुकानी होगी.” उन्होंने कहा कि दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी”
हल्द्वानी हिंसा के बाद सरकार ने लिया फैसला
गौरतलब है उत्तराखंड सरकार द्वारा हल्द्वानी में पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं के करीब एक महीने बाद यह फैसला लिया है. जिनमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. हलद्वानी हिंसा मामले में पुलिस अब तक 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. बता दें कि हल्द्वानी हिंसा मामले में कई वाहनों और एक थाने को आग लगा दी गई थी. जिसमें सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी भरकम नुकसान हुआ था. इसी के बाद धामी सरकार ऐसा कानून लागू करने का फैसला ली है.