Electoral Bond पर SBI को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, CJI ने कहा- चंदा देने वालों के नाम चुनाव आयोग को तुरंत बताएं

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड यानि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे की जानकारी देने के मामले को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है. एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. एससी ने साफ कहा है कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए. दरअसल, SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए 30 जून तक मोहलत मांगी थी. SC ने 15 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी.

देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की संविधान पीठ ने याचिका पर सुनवाई की है. इसके साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए थे, लेकिन 6 मार्च से पहले ही SBI सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गई, जिसमें उसने चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून का वक्त देने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ADR की याचिका पर भी करेगा सुनवाई

SBI का कहना है कि सभी जानकारी निकालने में उसे वक्त लगेगा, लेकिन SBI की इस मांग को चुनौती देने के लिए के लिए एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानि ADR ने भी याचिका दायर कर दी. ADR ने अपनी याचिका में अदालत के आदेश की अवमानना की बात कही है. आज SBI की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट, ADR की याचिका पर भी सुनवाई करेगा.

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