CAA के तहत नागरिकता पाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए कौन से दस्तावेज जरूरी…

Shubham Tiwari
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Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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How To Apply For CAA: लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 को लागू कर दिया गया है. सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी. भारत की नागरिकता पाने के लिए इन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आइए जानते हैं कि नागरिकता पाने के लिए आवेदन कैसे करना होगा और कौन-कौन से दस्तावेज की जरुरत होगी.

जानिए कौन-कौन कर सकता है आवेदन

दरअसल, सरकार के इस कदम के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है. इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के जो लोग धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने के लिए आ चुके हैं, वे इसके तहत नागरिकता के पात्र होंगे. यही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरुरत

अब सवाल ये है कि जिन लोगों को सीएए के तहत नागरिकता चाहिए उन्हें किन-किन दस्तावेजों की जरुरत होगी. तो हम आपको बता दें कि भारत की नागरिकता पाने के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे, उनमें शेडयूल – 1A के तहत नौ तरह के दस्तावेज मांगे गए है. शेड्यूल-18 के तहत 20 तरह के और शेडयूल IC के तहत एफिडेविडेट देना होगा. जिस देश से आए हैं, वहां का पासपोर्ट, रेजिडेंशल परमिट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, लाइसेंस, घर, जमीन या किराए के घर से संबंधित दस्तावेज, पहचान साबित करने वाला दस्तावेज, भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत कई जानकारियां देनी हैं. हालांकि, फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज को जरूरी नहीं किया गया है. अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो आवेदक उसका कारण बता सकता है. यदि पासपोर्ट, वीजा की डिटेल है तो वह देनी होगी.

ऐसे मिलेगा सर्टिफिकेट

CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने के लिए indiancitizenshiponline.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा. जहां आवेदक को अपना, माता-पिता का नाम, भारत में कब से रह रहे है और कहां, कौन से देश से आए हैं, वहां कहां रह रहे थे, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे है किस धर्म से संबंध रखते हैं. यदि भारत आने के बाद किसी भारतीय से शादी की है तो उसके बारे में भी बताना होगा. वहीं, बच्चों के लिए अलग से फॉर्म दिया गया है. आवेदन से लेकर सर्टिफिकेट पाने तक की प्रक्रिया डिजिटल है. सरकार की संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. आवेदक चाहेगा तो हार्ड कॉपी भी दी जा सकेगी.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने के लिए indiancitizenshiponline.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा.
  • फिर वेबसाइट पर यूजर रजिस्ट्रेशन (Sign Up) के लिए पहले “Click To Submit Application For Indian Citizenship under CAA 2019 पर CLICK करना होगा.
  • इसके बाद अपना मोबाइल नंबर ENTER करके CAPTA CODE ENTER करना होगा और फिर अगले पेज पर EMAIL ID, नाम और फिर से CAPTCHA CODE enter करके submit पर क्लिक करना होगा.
  • ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आया OTP डालना होगा और फिर से CAPTCHA ENTER करके OTP वेरिफाई करना होगा.
  • इसके बाद यूजर रजिस्ट्रेशन (Sign Up) पूरा हो जायेगा.
  • इसके बाद Log in Window Open होगी, जिसमें ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर enter करना होगा और Captcha Enter करके Continue पर click करना होगा. OTP आएगा उसे डालकर फिर से CAPTCHA CODE ENTER करना होगा और VERIFY AND PROCEED पर क्लिक करना होगा.
  • इतना करने पर ‘Click Here to Initiate Fresh Application’ option आएगा, इसपर Click करने के बाद शरणार्थियों से उनके बारे में 8 से 11 सवाल पूछे जाएंगे कि क्या 2014 से पहले आए, कहां से आए धर्म क्या है, क्या 5 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं और सवालों जवाब उन्हे हां या फिर ना के Option पर टिक करके देना है और इसके बाद CAA 2019 के Naturalisation प्रावधान के तहत नागरिकता के लिए Accept & Submit पर CLICK करना होगा.
  • आखिर में शरणार्थी अपनी सारी जानकारियां, वर्तमान पता, परिवार की जानकारी, अपराधिक मामले (अगर हो) की जानकारी इंटर करके SUBMIT करेगा और फिर DOCUMENTS UPLOAD करके और ऑनलाइन PAYMENT करके CAA 2019 के तहत नागरिकता के लिए APPLY पा सकता है.
इस वजह से कैंसिल हो सकता है फॉर्म

आपको बता दें कि आवेदक को इस बात की शपथ लेने वाला फॉर्म भी भरना होगा कि जो जानकारी भी उन्होंने दी है, वे सही है. अगर कही कोई झूठ या धोखाधड़ी पाई गई तो फॉर्म कैंसल भी किया जा सकता है. यदि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी. यदि सरकार को लगेगा कि ऐसे किसी शख्स को नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म कैंसल भी किया जा सकता है.

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