Sultanpur News/आशुतोष मिश्रा: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में MP/MLA की विशेष कोर्ट रिक्त होने के कारण राहुल गांधी के विरुद्ध आज सुनवाई नहीं हो सकी है. अब इस मामले में 2 मई 2024 को सुनवाई होगी. इस दिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश होंगे. वहीं, राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने उनके अस्वस्थ होने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया है.
जानिए मामला
दरअसल, अगस्त 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध जिले के भाजपा नेता कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने एक परिवाद MP/MLA कोर्ट में 4 अगस्त 2018 को दायर किया था.कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कर्नाटक की एक चुनावी जनसभा में अमित शाह को लेकर हत्या शब्द का प्रयोग किया गया था, जिससे आहत होकर विजय मिश्रा कोर्ट की शरण में पहुंचे थे. कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रही, लेकिन राहुल हाजिर नहीं हुए. अंत में बीते वर्ष दिसंबर माह में कोर्ट ने राहुल गांधी के विरुद्ध NBW की कार्रवाई कर दी थी. जिसके बाद उनके अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने समय मांगा.
राहुल गांधी ने किया था सरेंडर
उल्लेखनीय है विगत 19 फरवरी को न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे. इसके अगले दिन 20 फरवरी 2024 को उन्होंने सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में सरेंडर किया था. कोर्ट ने राहुल गांधी को 25-25 हजार के दो बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी. इसके बाद से कई तारीखें बीत गई, लेकिन राहुल बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचे. वादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने 12 अप्रैल की पेशी पर राहुल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने के लिए अर्जी भी दी थी.
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