Falahari Baba: फलाहारी बाबा को हाई कोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल, जेल से आया बाहर; जानिए पूरा मामला

Shubham Tiwari
Shubham Tiwari
Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Shubham Tiwari
Shubham Tiwari
Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Falahari Baba News: रेप केस में जेल की सजा काट रहे फलाहारी बाबा को हाई कोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिल गई है. फलाहारी बाबा के आश्रम के महाराज सुदर्शनाचार्य ने बताया कि फलाहारी महाराज स्वस्थ हैं. वो किसी से मिलना व बात करना नहीं चाहते हैं. जब से वो जेल गए हैं तब से अभी तक वो मौन हैं.

जेल में मिला बेहतर माहौल

सुदर्शनाचार्य ने आगे बताया कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और सीधे एकांतवास में चले गए. उन्होंने कहा कि वह अकेले शांत रहना चाहते हैं. जेल में उनको बेहतर माहौल मिला.

2017 में लगा था रेप का आरोप

गौरतलब है कि फलाहारी बाबा के खिलाफ 11 सितंबर 2017 को छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की रहने वाली 21 वर्षीय पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल करवाकर और 164 के बयान दर्ज कर उसकी रिपोर्ट तैयार करके अलवर पुलिस को भेज दी थी.

उम्र कैद की सुनाई गई थी सजा

इसके बाद अलवर के अरावली विहार थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया था. इस मामले में 9 मार्च 2018 को दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज हुए थे. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर 84 दिन बाद 15 दिसंबर को बाबा के खिलाफ कोर्ट में 40 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी. उसके बाद 8 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली. सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर 26 सितम्बर 2018 को एडीजे कोर्ट ने फलहारी बाबा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी. तब से फलहारी बाबा अलवर के सेंट्रल जेल में बंद हैं.

40 साल से फल पर जीवित हैं फलाहारी बाबा

बताते चले कि फलाहारी बाबा से जुड़ा ये रेप केस खासा चर्चा में रहा था. फहालारी महाराज के शिष्य महाराज सुदर्शन आचार्य ने कहा कि वह 40 साल से फल पर जीवित हैं. अब भी वह फल और दूध लेते हैं. जेल में गंगाजल पीते थे. उन्हें न्यायालय पर भरोसा है.

कोर्ट ने बाबा को उम्र कैद की सजा सुना रखी है

सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर 26 सितम्बर 2018 को एडीजे कोर्ट ने फलाहारी बाबा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी. तब से फलहारी बाबा अलवर के सेंट्रल जेल में बंद हैं.  उल्लेखनीय है कि फलाहारी बाबा से जुड़ा ये रेप केस खासा चर्चा में रहा था.

Latest News

23 November 2024 Ka Panchang: शनिवार का पंचांग, जानिए शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

23 November 2024 Ka Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले शुभ और अशुभ मुहूर्त...

More Articles Like This