केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सिंघवी ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
Arvind Kejriwal Hearing SC: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई.
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी. उन्होंने कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च तक आरोपी नहीं माना था.
ये बात ईडी के जवाब से साफ होती है. जब ईडी ने समन दिया, तब केजरीवाल ने भी पत्र लिखकर ईडी से यही सवाल किया था कि क्या मुझे आरोपी की हैसियत से बुलाया जा रहा है?
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ED की ओर से कुछ भी साफ नहीं किया गया फिर वो कैसे 21 मार्च को गिरफ्तार कर ये साबित कर सकते हैं कि मेरी गिरफ्तारी वाकई जरूरी थी.
सिंघवी ने कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए बयानों और सबूतों का हवाला दिया है. वो सभी जुलाई 2023 से पहले के हैं.
उनके खिलाफ कोई नया बयान दर्ज नहीं किया गया है. अगर ऐसा है, तो 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई?
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन सहआरोपियों के बयान का हवाला देकर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उनके शुरुआती बयानों में केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा. उनके बयान बाद में बदल गए.
कोर्ट ने कहा कि अगर इस केस में सुनवाई में समय लगता है, तो हम चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतरिम जमानत के विषय पर दलीलें रखने के लिए तैयारी के साथ 7 मई को अगली सुनवाई पर बुलाया है.