World News: हश मनी केस में डोनाल्‍ड ट्रंप दोषी करार, क्या लड़ पाएंगे राष्ट्रपति का चुनाव

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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World News: यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप हश मनी केस में दोषी करार दिए गए हैं. ट्रंप पर लगे सभी आरोपों को मानते हुए ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया है. अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्‍ड ट्रंप राष्‍ट्रपति पद के सबसे सशक्‍त उम्‍मीदवार हैं. अब सवाल है कि ट्रंप को कितने साल की सजा हो सकती है. उनपर लगा ये तीसरा मौका है, जब वह दोषी करार हुए हैं.

राष्‍ट्रपति बन पाएंगे ट्रंप

जानकारी दें कि पश मनी मामले में दोषी करार होने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डोनाल्‍ड ट्रंप राष्‍ट्रपति चुनाव लड़कर प्रेसिडेंट बन सकते हैं? अगर अमेरिकी संविधान के प्रवधानों की माने तो वह प्रेसिडेंट बन सकते हैं. कनविक्‍शन के बावजूद डोनाल्‍ड ट्रंप अमेरिका के राष्‍ट्रपति बन सकते हैं. अमेरिका के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता का उल्लेख है.

अगर इन नियमों की मानें तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए. वहीं. वह व्यक्ति अमेरिका का नैचुरल बॉर्न सिट‍िजन होना चाहिए. वहीं, नागरिक कम से कम देश में 14 साल से ज्यादा रहा हो.

दोषी करार होने के बाद जेल जाएंगे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप को कितने साल की सजा हो सकती है. वहीं, इस मामले में दोषी करार होने के बाद वह जेल जाएंगे या नहीं. आपको जानना चाहिए कि डोनाल्‍ड ट्रंप को जिस मामले में दोषी ठहराया गया है, उसमें 1 से लेकर अधिकतम 4 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

अमेरिका में पुराने ऐसे मामलों पर प्रकाश डालें तो काफी कम ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सिर्फ बिजनेस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करने के मामले में किसी दोषी को जेल जाना पड़े. अगर उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तभी शख्स के जेल जाने की नौबत आती है. हालांकि, ऐसे मामले में सामान्‍य तौर पर जुर्माना ही लिया जाता है.

डोनाल्ड ट्रंप करेंगे अपील

हश हनी मामले में दोषी करार होने के बाद क्या डोनाल्‍ड ट्रंप फैसले को चुनौती दे सकते हैं या नहीं. अमेरिकी संविधान की मानें तो ट्रंप के पास फैसले के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार है. वहीं, दूसरी ओर ट्रंप को जुर्माने से आगे जाकर जेल की सजा दी जाएगी तो उन्‍हें घर में ही नजरबंद रखा जा सकता है. हालांकि, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता है. इसी के साथ जमानत के लिए भी डोनाल्‍ड ट्रंप अर्जी दाखिल कर सकते हैं.

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