Delhi Excise Policy Case: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से के कविता को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि आज, 03 जून को के. कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कोर्ट से के. कविता को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में बीआरएस नेता के. कविता को 15 मार्च और सीबीआई ने 11 अप्रैल को अरेस्ट किया था.
#UPDATE | The Rouse Avenue Court in Delhi extends the judicial custody of K Kavitha till July 3. https://t.co/1NRT19Ju8C
— ANI (@ANI) June 3, 2024
जब वह ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद थीं. उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 29 मई को मामले में बीआरएस नेता के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद वारंट जारी किया था. इससे पहले कोर्ट ने 6 मई को ईडी द्वारा दर्ज मामले में के. कविता की जमानत खारिज कर दी थी. कोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा था कि अगर के. कविता को जमानत मिलती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं.
के. कविता पर क्या आरोप हैं?
जांच एजेंसियों का आरोप है कि के. कविता ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं. इस ग्रुप पर आरोप है कि इसने दिल्ली में शराब के लाइसेंस हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की किकबैक दी थी. शराब नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. बीआरएस नेता ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका शराब नीति से कोई लेना-देना नहीं हैं. उनके खिलाफ केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के जरिए आपराधिक साजिश रची जा रही है.
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