Imran Khan: एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने पूर्व PM की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला, जेल में ही रहेंगे इमरान खान

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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इस्लामाबादः रावलपिंडी की अदियाला जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बंद हैं. इस बीच आतंकवाद निरोधक कोर्ट (Anti Terrorism Court) ने 9 मई की घटनाओं से जुड़े केस में खान की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

इमरान खान के अधिवक्ता वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील देते हुए कहा कि पीटीआई संस्थापक को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है.

अधिवक्ता सलमान सफदर ने आरोप लगाते हुए कहा, “अपने पूरे करियर में मैंने एक ही शख्स के खिलाफ इतने सारे केस कभी नहीं देखे. जो लोग सही मायनों में सरकारी संस्थानों के खिलाफ भड़का रहे थे, उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया गया.”

इमरान खान अपराध के समय हिरासत में थेः अधिवक्ता
पीटीआई प्रमुख के अधिवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब अपराध के समय इमरान खान हिरासत में थे तो उनके खिलाफ केस कैसे दर्ज किया जा सकता है?

अपने समर्थकों को इमरान ने आदेश दिया थाः सरकारी अधिवक्ता
सलमान सफदर के सवाल पर सरकारी वकील ने तर्क देते हुए कहा कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने अपने समर्थकों से कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वे नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इमरान खान की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

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