Russia Income Tax: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अमीरों पर अधिक आयकर लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं. यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच वित्तीय स्थिति का मजबूत करने के इरादे से इस विधेयक को लाया गया है. राष्ट्रपति पुतिन के हस्ताक्षर करते ही अब अमीरों पर अधिक कर लगाने का रास्ता क्लीयर हो गया है. बता दें कि संसद में पहले ही इस विधेयक को मंजूरी मिल गई थी.
रूसी संसद से दो दिन पहले मिली थी मंजूरी
विधेयक को रूसी संसद ने दो दिन पहले ही हरी झंडी दिखा दी थी. संसद के निचले सदन ‘स्टेट ड्यूमा’ और ऊपरी सदन ‘फेडरेशन काउंसिल’ ने बुधवार को इस बिल को पारित किया था. इस कानून में व्यक्तिगत इनकम पर बढ़ते हुए टैक्स की परिकल्पना की गई है. इस विधेयक के तहत 24 लाख रूबल यानी 27,500 डॉलर तक की आय पर 13 प्रतिशत कर लगाने का प्रावधान है. लेकिन उससे अधिक इनकम होने पर कर की दर बढ़ती जाएगी. पांच करोड़ रूबल यानी 573,000 डॉलर से अधिक आय के लिए अधिकतम दर 22 प्रतिशत टैक्स रेट होगा.
‘3.2 प्रतिशत करदाताओं पर ही पड़ेगा असर‘
बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन पहले ही बता चुके हैं आयकर दर में वृद्धि से रूस के केवल 3.2 प्रतिशत करदाताआगं पर ही असर होगा. बिल में कंपनियों के लिए भी इनकम टैक्स रेट 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. नई कर दरों के लागू होने से वर्ष 2025 में रूसी सरकार को 2.6 लाख करोड़ रूबल यानी 29 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है. सलाहकार कंपनी मैक्रो-एडवाइजरी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रिस वीफर ने टैक्स रेट में वृद्धि को तेल राजस्व पर रूस की निर्भरता को कम करने की कोशिशों का पार्ट बताया है. यूक्रेन पर रूसी सैन्य कार्रवाई के बाद से ही पश्चिमी देश रूसी तेल निर्यात के खिलाफ बैन को सख्त करते जा रहे हैं.
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