Love Crime: किसी से प्यार करना बेहद आसान है, लेकिन प्यार का इजहार करना काफी मुश्किल. कुछ लोग इसलिए अपनी फिलिंग्स को अपने दिल में ही रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला कहीं उनसे दूर न हो जाए. कई बार तो ऐसे भी प्यार के मामले सामने आते हैं, जिसमें लोगों को थप्पड़ तक खाना पड़ जाता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताएंगे, जिसमें एक लड़के को जेल की हवा खानी पड़ गई.
दरअसल, मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें 19 वर्षीय एक युवक को नाबालिग लड़की से प्यार का इजहार करना भारी पड़ गया है. ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और उस युवक को कोर्ट ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
जनकारी के मुताबिक, एक युवक ने नाबालिग का हाथ पकड़ कर ‘आई लव यू’ बोला था. अब मुंबई की एक विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग लड़की से इस तरह का बरताव करने पर दो साल तक करावास की सजा सुनाई है. POCSO कोर्ट के जज अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से 14 वर्षीय पीड़िता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है. 30 जुलाई को अदालत ने अपने आदेश में आरोपी को भारतीय दंड संहिता के तहत छेड़छाड़ का दोषी ठहराया. हालांकि, आरोपी को POCSO अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत बरी कर दिया गया है.
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रोते हुए घर लौटी लड़की
सितंबर 2019 में नाबालिग लड़की की मां ने साकीनाथ थाने में शिकायक दर्ज कराई थी. लड़की की मां ने बताया कि उसकी बेटी चाय की पत्ती खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गई थी लेकिन रोते हुए घर लौटी. लड़की ने अपनी मां को बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ‘आई लव यू’ कहा. आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपना बचाव किया और दावा किया कि उसका पीड़िता के साथ प्रेम संबंध था और उसने (लड़की ने) खुद उसे घटना वाले दिन मिलने के लिए बुलाया था.
घटना के समय 14 वर्ष की थी लड़की
इस मामले को लेकर न्यायाधीश ने कहा, “यह साबित हो चुका है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ उस समय आपराधिक बल का प्रयोग किया, जब वह चाय की पत्ती लेने जा रही थी. आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों से निश्चित रूप से पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंची है. लड़की घटना के समय 14 वर्ष की थी.” बता दें कि POCSO कोर्ट ने इस घटना के 5 साल बाद अपना फैसला सुनाया है. जिस लड़की के साथ ये घटना हुई, वो अब बालिग हो चुकी है.