गाड़ी पर तिरंगा लगाने पर हो सकती है जेल, जानिए किन लोगों को मिलता है झंडा लगाने का पावर

इस साल भारत अपना 78वां आजादी का जश्न मनाने जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस से पहले ही देशभर में इसका जोश देखने को मिलता है.

केंद्र सरकार ने हर घर तिंरगा अभियान की शुरूआत कर दी है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील कि है कि वो तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करें.

आपने अक्सर देखा होगा कि स्वतंत्रता दिवस पर लोग घरों के साथ साथ अपनी गाड़ियों पर भी तिंरगा लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपको सजा मिल सकती है.

आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों के पास गाड़ी पर तिंरगा लगाने का अधिकार होता है और किन लोगों को सजा मिलती है.

गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उप मंत्री.

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश,उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश ही अपनी गाड़ियों पर तिंरगा लगा सकते हैं.

वहीं, अगर आम नागरिक अपने गाड़ियों पर तिंरगा लगाता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना देना होता है.