गुरुग्रामः इस साल दिवाली में गुरुग्राम में अतिशबाजी का समय निर्धारित किया गया है. रात 8 बजे से 10 तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं. इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखे का ही प्रयोग किया जाएगा. अन्य किसी भी प्रकार के पटाखे की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है. इसके लिए धारा 163 लागू कर दी गई है. किसी भी दुकानदार के पास अब अगर ग्रीन पटाखे के अलावा अन्य कोई पटाखा बिकता हुआ मिला तो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी.
जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव बताया
इसकी पुष्टि करते हुए जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक यह प्रतिबंध लागू किया गया है. उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा. इस दौरान दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है. दिवाली की रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लोग पटाखे जला सकते हैं. हालांकि, यह सुनिश्चित करना होगा कि पटाखा ग्रीन ही है. किसी भी दुकानदार के पास अब अगर ग्रीन पटाखे के अलावा अन्य कोई पटाखा बिकता हुआ मिला तो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.