हरियाणा में पराली जलने को लेकर एक्शन, 24 अधिकारी-कर्मचारी सस्पेंड

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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सोनीपतः हरियाणा में पराली जलने की घटनाओं पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. कृषि विभाग के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है. दरअसल, सरकार ने मंगलवार को 24 कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है. इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तक कर्मचारी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने प्रदूषण रोकने में विफल रहने पर यह कार्रवाई की है.

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में सोनीपत के 2, पानीपत के 2, हिसार के 2, जींद के 2, कैथल के 3, करनाल के 3, फतेहाबाद के 3, कुरुक्षेत्र के 4 और अंबाला के 3 कर्मचारी शामिल हैं. इन सभी अधिकारियों की ड्यूटी पराली जलाने से रोकने के लिए लगाई गई थी, लेकिन ये सभी इन गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहे.

दो राज्यों के मुख्य सचिव को 23 अक्टूबर को किया गया तलब
मालूम हो कि पराली जलाने से रोकने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार के साथ-साथ पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी फटकार लगाई थी. इसके साथ ही दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को 23 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था. इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने अपने यहां बड़ी कार्रवाई की है.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है. वहीं सीएक्यूएम को भी फटकार लगाते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अहसानउद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच ने कहा था कि दोनों सरकारों को पहले भी इस बारे में कहा गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पंजाब सरकार ने तो पिछले तीन साल में एक भी केस नहीं चलाया.

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