Bagless Day in Delhi: शिक्षा निदेशालय (DoE) ने दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में बैगलेस डे लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है. बैगलेस डे नियम 10 दिनों के लिए लागू होगा. एक सर्कुलर में शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे छह से आठ क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूलों में ’10 बैगलेस दिन’ (Bagless Day) लागू करें. इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए स्कूल में सीखने को एक अनुभवात्मक, आनंदमय और तनाव-मुक्त अनुभव बनाना है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में वर्णित है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के मुताबिक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा दिशा-निर्देश बनाए किए गए हैं. आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि गतिविधियों को सावधानीपूर्वक चुना जाना चाहिए ताकि स्कूल के पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके. हैप्पीनेस पाठ्यक्रम या भ्रमण यात्राओं आदि के निष्पादन के दौरान आयोजित बैगलेस एक्टिविटीज को बैगलेस दिनों में शामिल किया जा सकता है.
जारी किया गया दिशा-निर्देश
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों के तहत, छात्र ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों, शिल्प केंद्रों, पर्यटन स्थलों और कई अन्य स्थानों पर जा सकते हैं. वे शिल्पकारों और कलाकारों से मिल सकते हैं, विभिन्न अवधारणाओं और परंपराओं के बारे में अपनी समझ बढ़ा सकते हैं और विरासत को संरक्षित करने के महत्व को समझ सकते हैं.
ये भी पढ़ें :- MP: अचानक चलती स्कूल बस में लगी आग, मची चीख-पुकार