Karnataka: कर्नाटक के कोप्पल जिले की एक अदालत ने दलित समुदाय की बस्ती में आग लगाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, कोर्ट ने इस मामले में एक साथ ही 101 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इन सभी आरोपियों को हाल ही में अदालत द्वारा दलित समुदाय की बस्ती में आग लगाने के मामले में दोषी ठहराया गया था.
बता दें कि कर्नाटक के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी अत्याचार के मामले में एक ही साथ इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपियों को सजा मिलने के बाद सभी को कोप्पल जेल ले जाया गया. हालांकि बाद में उन्हें बल्लारी जेल स्थानांतरित कर दिया जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, जाति आधारित हिंसा से जुड़ा यह मामला 10 साल पुराना 28 अगस्त 2014 का गंगावती तालुका के मारकुंबी गांव का है. यहां आरोपियों ने दलित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी. उन्हें नाई की दुकान और ढाबों में प्रवेश से मना कर दिया गया और इसी को लेकर झड़प शुरू हुई थी.
16 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत
गांव में छुआछूत पर सवाल उठाने वाले कुछ दलित युवकों की सक्रियता से भड़के आरोपियों ने उनकी बस्ती में घुसकर उनकी कई झोपड़ियों में आग लगा दी, घरों को भी नष्ट कर दिया साथ ही दलितों पर हमला भी किया गया. इस घटना के बाद कर्नाटक के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए. इस मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था. लेकिन इतने लंबे समय तक चली सुनवाई में 16 की मौत हो गई.