‘तुरंत जवाब दे दिल्ली सरकार’, दीवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी पर CM आतिशी और पुलिस को SC की फटकार

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में दीवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध के नियम को सही तरीके से लागू नहीं करने पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अखबारों में कई ऐसे खबरें मिलीं, जिसमें कहा गया कि पटाखों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया गया.

पटाखे पर प्रतिबंध के नियम को लागू नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से तुरंत जवाब देने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है, ताकि अगले साल दीवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के लिए कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो.

दिल्ली-एनसीआर में नियमों को नहीं किया गया लागू: SC
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, “ऐसी व्यापक खबरें हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध (दिल्ली-एनसीआर में) बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया. राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश महत्वपूर्ण उपाय माना जाता था.”

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करने वाली पुलिस को इस वर्ष पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया.

अगले साल आदेश का न हो उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, “पटाखों पर प्रतिबंध पर आदेश क्या है… इसे कैसे लागू किया जा रहा है… कुछ तो करना होगा.” इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह एक ऐसा तंत्र विकसित करें, जिससे कम से कम अगले साल के लिए यह सुनिश्चित हो सके कि दिल्ली में पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर न बढ़े.

दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता
आपको बता दें कि दीवाली के चार दिन बाद भी सोमवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI गिरकर ‘गंभीर’ श्रेणी में आ गया. आनंद विहार, रोहिणी, अशोक विहार और विवेक विहार सहित कई इलाकों में AQI रीडिंग 400 अंक (500 के पैमाने पर) से नीचे गिर गई.

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