GRAP-3 लागू होने के बाद Delhi NCR में इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, जानिए
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है.
लगातार खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में आज से ग्रैप-3 लागू कर दिया है.
बता दें कि ग्रैप-3 का मतलब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होता है, जो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को बताने वाला मानक है.
GRAP 3 लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. आइए जानते हैं कि किन गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है...
एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों (इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल वाहनों को छोड़कर) अन्य बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी.
दिल्ली एनसीआर में अब निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया है. अब खनन संबंधी गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक है.
कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जा सकता है.
दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा.
दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
सीएक्यूएम ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है. हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़कों पर पानी के छिड़काव को बढ़ाने की बात कही गई है.