Bangladesh: ISKCON को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने बैन लगाने से किया इनकार

Raginee Rai
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Bangladesh: बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच इस्कॉन (ISKCON) को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के इनकार कर दिया है. उच्‍च न्‍यायालय ने कहा है कि वह अंतरिम सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट है. लिहाजा फिलहाल इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने की आवश्‍यकता नहीं है. बता दें कि बुधवार को बांग्‍लादेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस्‍कान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. याचिका में चटगांव और रंगपुर में आपातकाल घोषित करने की भी मांग की गई थी, क्‍योंकि दोनों शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी था.

कोर्ट में अंतरिम सरकार ने क्या कहा?

शुरुआती सुनवाई में अटॉर्नी जनरल की ओर से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को दी. उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस घटना पर सरकार का सख्‍त रुख है. इसे लेकर अब तक तीन मामले सामने आए हैं, एक मामले में 13 लोग, दूसरे में 14 लोग और तीसरे में 49 लोगों को आरोपी बनाए गए है. अब तक 33 लोगों को अरेस्‍ट किया जा चुका है. सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि पुलिस सक्रिय है, आरोपियों से पूछताछ करके जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

असदउद्दीन ने कहा कि न केवल चटगांव में बल्कि अन्य स्थानों पर भी सुरक्षा बल इस मामले पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम में लगे हैं. वहीं सुनवाई के दौरान एक न्‍यायाधीश ने कहा कि लोगों की जान को और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए.

इस्कॉन पर प्रतिबंध से हाईकोर्ट का इनकार

इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग पर न्‍यायाधीशों ने कहा कि सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम कर रही है. साथ ही न्‍यायाधीशों ने सरकार की कार्रवाई से संतुष्टी जताई. कहा कि राज्य की जिम्मेदारी पर हमें भरोसा है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ‘हमारे देश में सभी धर्मों के लोग बहुत सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं, आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा. इसलिए आवेदक को चिंता करने की जरूरत नहीं है.’

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