Imran Khan ने ही भड़काया था दंगा, कोर्ट ने दिया दोषी करार

पाक के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक जेल से उनकी रिहाई के लिए इस्‍लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में उन्‍हें एक मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है. 

पाकिस्तान की अदालत ने जेल में बंद इमरान खान को पिछले साल हुए दंगों में अपराधियों को उकसाने और साजिश रचने का दोषी पाया है. 

आपको बता दें कि पीटीआई के संस्थापक पूर्व PM इमरान खान पर 9 मई 2023 को हुई हिंसा को लेकर लाहौर में कई मामले दर्ज कराए गए थे.

इसमें इमरान पर अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों पर हमला करने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया था.  

दरअसल, आतंकवाद निरोधक कोर्ट के न्यायाधीश मंजर अली गिल ने पिछले साल 9 मई के हुए दंगे के मामले में दर्ज 8 मामलों में इमरान खान की जमानत याचिका पर टिप्पणी की और लिखित आदेश दिया.

कोर्ट ने टिप्पणी में कहा, ''ये अपराध CRPC की धारा 497 के निषेधात्मक खंड के अंतर्गत आते हैं. मामले में इमरान खान को दोषी पाया जाता है.''  

न्यायाधीश ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने षड्यंत्र रचने के आरोप को साबित करने के लिए गवाह और जमानत याचिकाकर्ता इमरान के खिलाफ ऑडियो-विजुअल साक्ष्य पेश किए, जो इमरान को दोषी साबित करते हैं. 

दरअसल, इमरान खान अगस्‍त 2023 से जेल में बंद हैं. इसी बीच पाकिस्‍तान के पूर्व उप-स्पीकर कासिम खान सूरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इमरान खान की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. 

सूरी ने लिखा, ''इमरान खान को ऐसा कुछ दिया गया है, जो उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है. उन्हें छोटे से कमरे में बंद किया गया है. उस कमरे में जहरीला पदार्थ छिड़का जा रहा है, जिसका असर दिमाग पर पड़ रहा है. उनकी तबीयत खराब है और उनकी जान को भी गंभीर खतरा है.''

पाकिस्तान सरकार इमरान खान को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी आवाज को चुप कराया जा सके. 

इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने की मांग की है कि वे इमरान खान के मानवाधिकारों का उल्लंघन करना बंद करें.