पाकिस्तान में ITR न भरने वालों के फ्रिज होंगे खाते, सरकार ने लाया ऐसा बिल, कार खरीदा भी होगा मुश्किल

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Pakistan new bill: अपनी इनकम बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार नए-नए पैंतरे आजमा रही है, लेकिन इस बार तो उसने ऐसा तरीका अपनाया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसमें टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वाले लोगों के बैंक खाते खोलने और 800 सीसी से अधिक की कार खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है.

पाकिस्‍तान के वित्‍त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार के उपायों के तहत ये कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया. ऐसे में अब टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वालों को एक निश्चित सीमा से अधिक शेयर खरीदने और बैंक खाता खोलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे ये लोग एक निश्चित सीमा तक ही बैंक के द्वारा लेनदेन कर सकेंगे.

प्रॉपर्टी भी नहीं कर पाएंगे ट्रांसफर

इस विधेयक के मुताबिक, संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) के साथ रजिस्ट्रेशन न कराने वाले व्यवसायियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही उनके संपत्ति ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. इतना ही नहीं, बिक्री कर रिटर्न दाखिल करने के लिए संबंधित निकाय में रजिस्ट्रेशन न करने पर FBR बैंक खाते फ्रीज करने के साथ ही संपत्ति हस्‍तांतरण पर भी रोक लगाया जा सकता है. वहीं, रजिस्‍ट्रेशन कराने के दो दिन बाद इसे फिर से बहाल कर दिए जाएंगा.

IMF को दिए टारगेट को पूरा करने का दबाव

हालांकि ये प्रतिबंध संघीय सरकार की मंजूरी के बाद लागू होगा. दरअसल, यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब सरकार इस साल सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ 7 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण पैकेज प्राप्त करने के लिए किए गए सौदे के अनुसार राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है. पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 12.913 ट्रिलियन रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष में एकत्र किए गए कर से 40 प्रतिशत ज्‍यादा है.

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