पाकिस्तान: कुर्रम में दो महीने के लिए लगाई धारा-144, जानें क्या है वजह

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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पेशावर: सरकारी काफिले पर हमले के बाद शांति बहाली के प्रयास के तहत उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने हिंसा प्रभावित कुर्रम जिले में दो महीने के लिए निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू कर दी है. इस हमले में जिले के एक शीर्ष अधिकारी घायल हो गए थे. धारा 144 लागू करने का फैसला खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया.

धारा-144 के तहत हथियार लेकर खुलेआम घूमने और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है. बैठक में टारी और चापरी क्षेत्रों के बीच मुख्य पारचिनार राजमार्ग पर सभी जनसभा और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया गया. सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित कुर्रम जिले में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

कुर्रम जिले के उपायुक्त जावेदुल्लाह महसूद और सात अन्य लोग शनिवार को उस समय घायल हो गए थे, जब पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बागान के पास कोजलाई बाबा गांव में उनके सैन्य वाहनों पर गोलीबारी की गई थी. इससे पहले 21 नवंबर से दो दिसंबर के बीच जिले में सांप्रदायिक झड़पों में 133 लोग मारे गए थे.

हमलावरों पर इनाम घोषित करेगी सरकार
सांप्रदायिक झड़पें पारचिनार के पास यात्री वैन पर हुए घातक हमले के बाद शुरू हुई थीं, जिसमें 57 लोग मारे गए थे. बताया गया है कि उपायुक्त महसूद के वाहन को निशाना बनाने वाले हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. हमलावरों को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी हैं. बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार हमलावरों पर इनाम घोषित करेगी.

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