EPFO सदस्यों के लिए अच्छी खबर, पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना हुआ आसान

Raginee Rai
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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EPFO New Rule: एम्‍प्‍लॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के सदस्‍यों के लिए अच्‍छी खबर है. EPFO ने पीएफ से जुड़े नियम में बदलाव करते हुए पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. अब किसी भी कर्मचारी को नौकरी बदलने पर कंपनी के बिना वेरिफिकेशन किए भी पीएफ अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है. पीएफ खाते ट्रांसफर के लिए पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन भेजने की आवश्‍यकता नहीं होगी.

ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर

हाल ही में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के प्रक्रिया को आसान बना दिया है. कर्मचारियों को अकाउंट ट्रांसफर करने लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी के वेरिफिकेशन की आवश्‍यकता नहीं होगी. वह खुद क्लेम करके अपना अकाउंट ट्रांसफर करा सकेंगे. बशर्ते उनका UAN आधार से लिंक हो और सदस्‍य के सभी पर्सनल डिटेल मैच करते हों.

इन यूजर्स को मिलेगी राहत

  • जिनका खाता नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या फिर उसके बाद अलॉट किया गया हो और एक ही यूएएन कई मेंबर आईडी से जुड़ा है और आधार से जुड़ा है.
  • यदि आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 को या फिर उसके बाद जारी किया गया हो और आपके पास एक आधार से कई UAN नंबर हो तो सिस्टम उन्हें एक ही मानता है. इससे कंपनी के बिना सीमलेस ट्रांसफर किया जा सकेगा.
  • यदि UAN 01 अक्‍टूबर 2017 से पहले जारी किया गया है तो एक ही यूएएन के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है. केवल यूएएन आधार से जुड़ा हो और सदस्‍य ID में नाम, जन्म तिथि आदि जानकारी मिलती हो.
  • अलग-अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर के मामले जिसमें कम से कम एक UAN एक 1/10/2017 से पहले जारी किया गया हो, एक ही आधार से जुड़ा हुआ है, और सदस्य आईडी में नाम, जन्‍मतिथि और लिंग समान है.

पीएफ अकाउंट

ईपीएफओ की ओर से चलाई गई इस योजना के तहत, सभी निजी कर्मचारियों की सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा कंपनी पीएफ में जमा करती है और उतना ही कर्मचारी को जमा करना होता है, जिसमें कंपनी की ओर से जमा पैसे में से 8.33 हिस्सा ईपीएस में जाता है. वहीं, 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जमा होता है.

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