कोलकाता: चर्चित आरजी कर रेप-हत्या मामले में बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है. सोमवार को उसकी सजा का ऐलान होगा. संजय रॉय को BNS के सेक्शन 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार दिया गया है.
जज ने कही ये बात
कोर्ट में संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताया. जज ने संजय से कहा कि आप पर आरोप लगाया गया है कि 9 अगस्त को आप आरजी कर में दाखिल हुए और आपने डॉक्टर पर हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई और आपने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया. इन सबके विरुद्ध धारा 64,66 और धारा103(1) दी गई है. अपराध सिद्ध हो गया है और आप दोषी पाए गए हैं.
जज ने कहा कि धारा 64 यानी 10 वर्ष से कम नहीं और धारा 66 यानी 25 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा या मृत्युदंड. और जिस तरह से तुमने पीड़िता का गला दबाया, तुम्हें मौत या कारावास की सजा दी जा सकती है. सोमवार को क्वांटम की जानकारी दी जाएगी. मेरा अवलोकन सीबीआई द्वारा दिए गए साक्ष्यों से है. तुम्हें आज जेल भेजा जाता है. इस पर संजय ने कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया है.
क्या है आरजी कर रेप और हत्या मामला?
मालूम हो कि 9 अगस्त 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था. इस मामले में बाद में ये सामने आया था कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी. इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध-प्रदर्शन किया था और राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी थी. इस मामले की 12 नवंबर को बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई थी.
कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई और 9 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय था. पुलिस ने 9 अगस्त को हुई घटना के बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था. मृतका के शरीर के पास पाए गए एक ब्लूटूथ ईयरफोन के कारण पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था, क्योंकि संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में गले में डिवाइस के साथ सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था.