UP: बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने की. सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी और अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा. वहीं, पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की. सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया. मालूम हो कि इसके पहले सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था.
मालूम हो कि दुष्कर्म मामले में सांसद को बीते 25 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया था. इसके बाद उन्हें 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका दिया गया था, लेकिन वह सोमवार को कोतवाली नहीं पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की कोर्ट से गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करवा लिया.