US News: अमेरिका में जहां पहले आतंकियों को रखा जाता था, अब उस सेंटर में आपराधिक रिकॉर्ड वाले अवैध प्रवासी रहेंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है. इसमें ग्वांतानामों बे में 30 हजार अवैध प्रवासियों को रखने के लिए सुविधा विकसित करने का निर्देश दिया गया है. यहां आपराधिक प्रवृत्ति वाले अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा. बता दें कि दुनिया के सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामो बे का इस्तेमाल आतंकवादियों को रखने के लिए किया जाता रहा है. इस जेल को लोग नर्क कहते हैं.
ग्वांतानामो बे में केंद्र बनाने का निर्देश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों के लिए सख्त रुख अपनाए हुए हैं. यही वजह है कि वह आपराधिक रिकॉर्ड वाले अवैध प्रवासियों के लिए ये कदम उठाया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद हुए रक्षा और होमलैंड सुरक्षा विभागों को यह सुविधा तैयार करने का निर्देश दिया. ज्ञापन के मुताबिक, उन्होंने “उच्च प्राथमिकता वाले आपराधिक एलियंस” को समायोजित करने और संबंधित प्रवर्तन जरूरतों को संबोधित करने के लिए नौसेना स्टेशन ग्वांतानामो बे में प्रवासी संचालन केंद्र के विस्तार करने का आदेश दिया है.
ग्वांतानामो बे से वापस नहीं आ पाएंगे अवैध प्रवासी
राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिकी लोगों को धमकी देने वाले सबसे खतरनाक अपराधी अवैध एलियंस को हिरासत में लेने के लिए हमारे पास ग्वांतानामो में 30 हजार बेड हैं. उनमें से कुछ इतने बुरे हैं कि हम उन्हें पकड़ने के लिए अपने घरेलू देशों पर भी विश्वास नहीं करते हैं. क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे वापस आएं, इसलिए उन्हें ग्वांतानामो भेजा जा रहा है.
उन्होंने कहा कि इससे हमारी क्षमता तत्काल दोगुनी हो जाएगी. इससे बाहर निकलना कठिन जगह है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज का हस्ताक्षर हमें हमारे समुदायों में प्रवासी अपराध के संकट को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में एक कदम और करीब लाता है.
ट्रंप ने आगे कहा…
इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मारे गए 22 साल के अमेरिकी नर्सिंग छात्र लेकन रिले के माता-पिता के बारे में भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि हम लेकन की यादों को अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे. आज की कार्रवाई से उनका नाम भी हमारे राष्ट्र के कानून में हमेशा के लिए रहेगा और यह महत्वपूर्ण कानून है. लेकन के नाम पर ही नए प्रवासी अपराध बिल अधिनियम में रखा गया है.
ये भी पढ़ें :- EC ने यमुना में ‘जहर’ मामले में केजरीवाल से पूछे कई सवाल, कल तक मांगा जवाब