US: जन्मजात नागरिकता विधेयक अमेरिकी सीनेट में पेश, जानिए क्या होगा असर

Raginee Rai
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US Birthright Citizenship: अमेरिकी सीनेट में जन्‍मजात नागरिकता मिलने के अधिकार पर पाबंदी लगाने के लिए विधेयक पेश किया गया है. इसके अनुसार प्रवासी बच्‍चों को जन्‍म से देश की नागरिकता हासिल करने का अधिकार नहीं मिलेगा. रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों के एक समूह ने अवैध अप्रवासियों और अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासियों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता दिए जाने पर प्रतिंबध लगाने वाला एक विधेयक संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया है.

इससे पहले अप्रवासियों के बच्चों के जन्म लेते ही उन्हें देश की नागरिकता मिल जाती थी. लेकिन अब जन्मजात नागरिकता अधिनियम 2025 नामक बिल पेश किया गया है. इससे अब प्रवासियों के बच्चों के यहां पैदा होने पर भी जन्मजात अमेरिकी नागरिकता मिलनी बंद हो जाएगी.

राष्‍ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

विधेयक पेश करने वाले सीनेट सदस्यों लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज और केटी ब्रिट के मुताबिक, खासतौर से जन्मजात नागरिकता मिलने के वजह से अवैध अप्रवासी अमेरिका आते हैं, जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया के उन 33 देशों में से एक है जहां जन्मजात नागरिकता पर कोई रोक है. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन इससे संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे वाशिंगटन राज्य के एक संघीय न्यायाधीश ने अवरुद्ध कर दिया है.

अवैध प्रवास को रोकने की पहल

आव्रजन अध्ययन केंद्र का अनुमान है कि साल 2025 में गैर-अप्रवासियों से 2,25,000 से 2,50,000 बच्चे पैदा होंगे, जो अमेरिका में जन्म लेने वालों का लगभग 7 फीसदी है. सीनेट सदस्‍य ग्राहम ने कहा कि अमेरिका में जन्मजात नागरिकता नीति में बदलाव करने में काफी देर हो चुकी है. इसका कई तरीकों से दुरुपयोग हो रहा है. ग्राहम ने कहा कि मैं जन्मजात नागरिकता से संबंधित राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश की भी सराहना करता हूं. अब समय आ गया है कि अमेरिका भी बाकी दुनिया के साथ मिलकर इस प्रथा को हमेशा के लिए रोक दे.

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