नए इनकम टैक्स बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. इसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है. नए इनकम टैक्स बिल को अक्सर डायरेक्ट टैक्स के तौर पर देखा जाता है. इसका मोटिव मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम में सुधार लाना है. इसे और ज्यादा व्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट बनाना है. इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी.
मंत्रिमंडल ने नये बिल को दी मंजूरी
सूत्रों ने कहा, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नये बिल को मंजूरी दे दी है. अब नया बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसे संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा. बता दें कि संसद के मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म हो रहा है. सत्र 10 मार्च को फिर शुरू होगा और चार अप्रैल तक चलेगा.
क्यों नए बिल की पड़ी जरूरत?
दरअसल, इनकम टैक्स लॉ करीब 60 साल पहले 1961 में बनाया गया था और तब से समाज में, लोगों के पैसे कमाने के तरीके और कंपनियों के कारोबार करने के तरीके में बहुत सारे बदलाव हुए हैं. समय के साथ आयकर अधिनियम में संशोधन किए गए. देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में तकनीकी प्रगति और बदलावों को देखते हुए, पुराने आयकर अधिनियम को पूरी तरह से बदलने की सख्त जरूरत है.