इनकम टैक्स एक्ट-1961 की जगह लेगा नया बिल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया विधेयक

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Income Tax Bill 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद की लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया. नए इनकम टैक्स बिल को केंद्रिय कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल गई थी. वहीं, आज लोकसभा में पेश होने के बाद इस बिल को आगे की चर्चा के लिए संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद संसदीय समिति इस बिल पर अपनी सिफारिशें देगी और फिर इसे पुन: कैबिनेट के पास भेजा जाएगा.

दरअसल, संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी मिलना आवश्‍यक होता है, वहीं, केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा.

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा नया बिल

वित्‍तमंत्री द्वारा सदन में पेश किया गया नया इनकम टैक्स बिल 2025, भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे और भी आसान बनाना, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है.

बता दें कि वर्तमान में भारत में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन नया इकनम टैक्स बिल पास होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट, 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ले लेगा.

1 अप्रैल से शुरू होगा टैक्स ईयर 

ऐसे में नए नियमो के तहत इनकम टैक्स की धाराओं में बदलाव होगा. साथ ही इसमें ऐसेसमेंट ईयर को खत्म कर टैक्स ईयर का प्रावधान है. बता दें कि टैक्स ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक चलेगा.

कोई नया टैक्‍स नहीं हुआ शामिल

नया इनकम टैक्स बिल 2025 में टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आसान भाषा शामिल करने के साथ ही टैक्स नियमों और उसके सेक्शन को आसान बनाने की कोशिशों के तहत धाराओं की संख्या में कमी की गई है. हालांकि इसमें किसी तरह के कोई नए टैक्‍स को शामिल नहीं किया गया है.

1 अप्रैल से लागू होगा इनकम टैक्स एक्ट, 2025  

इन 622 पेज वाले नए विधेयक में 536 सेक्शन हैं, जबकि 64 साल पुराने मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में 823 पेज हैं. यदि इनकम टैक्स बिल, 2025 एक बार पास हो जाता है तो ये इनकम टैक्स एक्ट, 2025 बन जाएगा. जिसके बाद वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को खत्म कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल, 2026 से इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को लागू कर दिया जाएगा.

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