भारत में अब घुसपैठियों की खैर नहीं, समाप्त होंगे ये 4 पुराने कानून; जानिए नए बिल में क्या-क्या होंगे प्रावधान

Aarti Kushwaha
Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Aarti Kushwaha
Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Immigration Bill: इस समय देश में नए इमीग्रेशन बिल को लेकर चर्चा जोरों पर है. बता दें कि इसका पूरा नाम इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 है, जिसके लागू होने के बाद भारत में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी. साथ ही इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को भी खत्म किया जाएगा ताकि अवैध घुसपैठियों की समस्‍या से बड़ी राहत मिल सकेगी.

कौन-कौन से कानून होंगे खत्म?

बता दें कि इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 के लागू होने के बाद देश में 4 कानून समाप्‍त हो जाएंगे, जो नि‍म्‍न है:-

फॉरेनर्स एक्ट 1946

पासपोर्ट एक्ट 1920

रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939

इमिग्रेशन एक्ट 2000

क्या है नए बिल में?

इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 बिल में यह प्रस्ताव रखा गया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता देते हुए अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के एंट्री और निवास कड़े नियमों के दायरे में रहेंगे. वहीं, यदि किसी व्यक्ति की मौजूदगी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर वह देश में फर्जी डाक्यूमेंट के आधार पर रह रहा है या देश में अवैध रूप से नागरिकता हासिल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया जाएगा.

इसके अलावा, यदि किसी विदेशी के आने से भारत के किसी अन्य देश के साथ संबंध प्रभावित होने की संभावना है तो उसे देश में घुसने से रोका जा सकता है. साथ बिल में ये भी प्रस्‍ताव है कि इमिग्रेशन अधिकारी के फैसले को अंतिम माना जाएगा.

नए कानून में कड़ी सजा का प्रवधान

नए कानून के बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति बिना वैलिड पासपोर्ट के या यात्रा दस्तावेज के देश में आता है तो उसे 5 साल की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. जबकि कोई व्‍यक्ति जाली डाक्यूमेंट का इस्तेमाल कर या धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल करता है तो उसे 2 साल से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है. इसके साथ ही ऐसे मामलों में कम से कम 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

बता दें कि पहले भी सरकार को विदेशी नागरिकों को देश में आने से रोकने का अधिकार था, लेकिन किसी कानून में इस प्रावधान का साफ-साफ जिक्र नहीं था, जो कभी-कभी समस्या पैदा करती थी.

इसे भी पढें:-India tariff US: टैरिफ कटौती के लिए भारत तैयार…ट्रंप के दावे को लेकर मोदी सरकार का बड़ा बयान

Latest News

PM Modi Mauritius Visit: पीएम मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति को दिया बिहार की यह खास सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल और प्रथम महिला बृंदा गोखूल को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक स्वरूप बिहार का प्रसिद्ध मखाना भेंट किया.

More Articles Like This