केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस के कार्यान्वयन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है. सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पिछले वर्ष अगस्त में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की थी. यह योजना इस साल एक अप्रैल से लागू होगी.
कल जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यूपीएस उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं. केंद्र सरकार के मौजूदा और भविष्य में सेवा में आने वाले कर्मचारी या तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं.
अधिसूचना के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी जिसने यूपीएस विकल्प का प्रयोग किया है, वह किसी अन्य नीति छूट, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद में सेवानिवृत्त लोगों के साथ किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकता है.