ITR Filing: भारतीय व्यापारियों के लिए एक गुड न्यूज है. शनिवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने कॉरपोरेट्स के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन के लिए बढ़ा दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि कॉरपोरेट्स के पास अब आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 नवंबर, 2024 तक का समय है, जो 31 अक्टूबर, 2024 की मूल समय सीमा से बढ़ा है. पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर रखी गई थी.
इन पर लागू होगा यह विस्तार
सरकार के ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि यह विस्तार इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होता है. विशेष रूप से यह विस्तार सरकार द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को 30 सितंबर, 2024 की इनिशियल टाइम लिमिट से बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2024 करने के बाद आया है.
क्या कहता है नियम?
बता दें कि आयकर कानून के तहत कुछ करदाताओं को इनकम टैक्स ऑडिट कराना होता है और असेसमेंट ईयर के 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करनी होती है. नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने मीडिया को बताया कि यह विस्तार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3सीईबी में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10डीए जैसे अन्य इनकम टैक्स फॉर्म पर लागू नहीं होगा, जिसके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर, 2024 रहेगी.
होगा ये फायदा
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि CBDT द्वारा असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय, हालांकि आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं है. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से त्योहार के कारोबार के बीच कारोबारियों को आईटीआर फाइल करने का तनाव कम होगा. कारोबारी सरकार से ऐसा करने की उम्मीद भी कर रहे थे. क्योंकि यदि सरकार समय-सीमा नहीं बढ़ाती तो बिजनेस देखने के साथ-साथ आयकर रिटर्न करने की टेंशन बढ़ जाती.
ये भी पढ़ें :- चक्रवात ‘दाना’: बंगाल में अब तक चार लोगों की मौत, ओडिशा में फसलें नष्ट