EPFO New Rule: नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है. हर साल की तरह इस बार भी कई सारे नए नियम लागू किए गए है. इनमें पीएफ खाते से जुड़ा नया नियम भी कर्मचारी संगठन भविष्य निधि (EPFO) द्वारा लागू किया गया है. इससे पीएफ खाता धारकों को सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है. अगर आप भी पीएफ अकाउंट होल्डर है तो आइए जानते हैं इसके बारे में…
मिली जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल से लागू नए नियम के अंतर्गत पीएफ अकाउंट ऑटो ट्रांसफर कर दिया गया है. इसका मतलब अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो पीएफ खाता नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी. यानी अगर आप नौकरी बदलते हैं तो एक अप्रैल के बाद से आपका पीएफ अकाउंट अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा.
पहले मर्ज कराना होता था पीएफ अकाउंट
इससे पहले, जब भी आप अपनी नौकरी बदलते थे तो यूएएन में नए पीएफ अकाउंट जुड़ जाते हैं. नौकरी बदलने के बाद आपको ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ईपीएफ खाते को मर्ज कराना पड़ता था. लेकिन अब आपको पीएफ खाते को मर्ज या ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी. ये जॉब बदलने के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा. जानकारी दें कि, ईपीएफ अकाउंट में कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत देना होता है और इतना ही योगदान नियोक्ता करता है. इसी खाते के माध्यम से किसी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन दी जाती है.
EPFO में जुड़े 16.02 लाख सदस्य
ईपीएफओ के पेरोल के डेटा के अनुसार, जनवरी 2024 में ईपीएफओ से 16.02 लाख सदस्य जुड़े थे. इसकी जानकारी श्रम मंत्रालय ने दी. इस दौरान करीब 8.08 लाख नए सदस्यों ने EPFO में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. मंत्रालय के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का अनंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि का संकेत है.
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